झारखंड हाईकोर्ट: 30 सितंबर तक जेलों के सभी रिक्त पद भरने का निर्देश

झारखंड हाईकोर्ट: 30 सितंबर तक जेलों के सभी रिक्त पद भरने का निर्देश
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झारखंड हाईकोर्ट: 30 सितंबर तक जेलों के सभी रिक्त पद भरने का निर्देश

रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य की जेल व्यवस्था में सुधार और मॉडल जेल मैनुअल को लेकर स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने इस दौरान एमीकस क्यूरी और राज्य सरकार की दलीलें सुनीं।

अदालत ने राज्य की जेलों में 81% से अधिक पद खाली रहने को गंभीर माना और मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि सभी रिक्त पद 30 सितंबर तक भर दिए जाएं। साथ ही, अगली सुनवाई में स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया गया।

खंडपीठ ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 7 अक्तूबर तय की है।

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